Ramnath Vidrohi
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शांतिपूर्ण माहौल में कदाचारमुक्त संपन्न करायी जायेगी बीपीएससी की 69वीं संयुक्त (प्रारम्भिक )
प्रतियोगिता परीक्षा-जिलाधिकारी
परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त पत्र के आलोक में जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा एवं पुलिस अधीक्षक श्री रवि रंजन कुमार के द्वारा 69वीं संयुक्त (प्रारम्भिक ) प्रतियोगिता परीक्षा को शांतिपूर्ण माहौल में कदाचारमुक्त संपन्न कराने को लेकर समाहरणालय सभागार में सभी केंद्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ संयुक्त ब्रिफिंग की गयी जिसमें बताया गया कि दिनांक 30.09.2023 (शनिवार) को 69 वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा एक पाली में 12:00 बजे मध्यान्ह से 02:00 बजे अप० तक वैशाली जिला में कुल 13 (तेरह) परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न करायी जायेगी जिसमें कुल 5988 परीक्षार्थी भाग लेंगे।
जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए परीक्षा केन्द्र पर स्टैटिक दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी, उड़नदस्ता सहित पुलिस पदाधिकारी, सशस्त्र बल एवं महिला सिपाही की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है जो परीक्षा तिथि को ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुँचकर परीक्षा समाप्ति के उपरांत तक विधि व्यवस्था को संधारित करेंगे। उड़नदस्ता दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सतत् भ्रमणशील रहकर परीक्षा को शांति पूर्ण संचालन कराते हुए विधि व्यवस्था को संधारित करेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी दण्डाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे परीक्षार्थियों के लिए सीट प्लान कोचिड-19 के मद्देनजर निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें। सभी परीक्षार्थियों को सीटिंग प्लान के अनुसार ही बैठाया जाय तथा यह ध्यान दिया जाय कि एक बेंच पर 02 से अधिक परीक्षार्थी को नहीं बैठाना है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व अर्थात 11 बजे के बाद किसी परीक्षार्थी को केन्द्र के अन्दर प्रवेश नहीं दिया जाय तथा परीक्षा समाप्ति के पश्चात ही परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति दी जाय। बिना फोटो पहचान किये किसी भी परीक्षार्थी को मुख्य प्रवेश द्वारा से अन्दर नहीं जाने दिया जाय। परीक्षा से संबद्ध सभी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं और वैसे प्रवेश पत्र परीक्षा में बैठने के लिए मान्य हैं। परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थियों का प्रवेश 9:30 बजे पूर्वाह्न से अर्थात परीक्षा शुरू होने के ढाई घंटा पहले प्रारंभ कर दिया जाए।जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षार्थियों के प्रवेश करने से पूर्व उनकी भौतिक रूप से जाँच कराते हुए यह सुनिश्चित कर लेंगे कि परीक्षार्थी के पास किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, मोबाईल फोन, ब्लूटूथ उपकरण या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं हो। इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 इस परीक्षा में लागू है, यदि कोई उम्मीदवार इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो नियमानुसार उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और इसे केंद्राधीक्षक सुनिश्चित करेंगे।अगर कोई परीक्षार्थी फर्जी नाम से अथवा किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा है तो यह दंडनीय अपराध है। केंद्राधीक्षक ऐसे सभी फर्जी अभ्यर्थियों को स्थानीय थाना को स्टैटिक अथवा जोनल दंडाधिकारी की सहायता से सुपुर्द करते हुए उनके विरुद्ध आपराधिक धाराओं में कांड दर्ज कराएंगे।सभी परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी एवं जैमर लगाया जाएगा।
परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर06224-260220 पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है।
अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर को परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने तथा परीक्षा केन्द्र के आस-पास की फोटोस्टेट की दुकानों को परीक्षा अवधी में बंद कराने का निर्देश दिया गया है।अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि परीक्षा केन्द्र के आस-पास परीक्षा के दिन निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।