Ramnath Vidrohi
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तेजाब कांड पर आया कोर्ट का फैसला दो लोगों को मिला दस-दस वर्ष की सजा, बीस हजार का हुआ जुर्माना ....
समस्तीपुर जिले में 5 वर्ष पूर्व हुए शराब कांड मामले में आया फैसला दो लोगो को कोर्ट से मिली सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैलाश जोशी ने हसनपुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुर गांव में 5 साल पूर्व हुए तेजाब कांड में गुरुवार को सजा सुनाई। इस मामले के दो आरोपी पप्पू कुमार और पंकज कुमार महतो को 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ साथ 20- 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया । वही आर्थिक दंड की राशि नहीं देने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि कोर्ट में आईपीसी की धारा 326a और 326b के तहत गवाह और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए दोनों को यह सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 9 लोगों को आरोपित किया गया था।
बताते चले कि 18 नवंबर 2018 हसनपुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुर गांव की एक किशोरी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी इसी दौरान गांव के पप्पू कुमार पंकज कुमार आकर लड़की के साथ छेड़खानी किया लड़की ने जब इसका विरोध किया गया तो और भी लोग मौके पर पहुंचे और लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी ।इस दौरान लोगों पर तेजाब से भी हमला किया गया ।जिसमें किशोरी के अलावा आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। किशोरी समेत तीन लोगों को गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में भेजा गया था। इस मामले में हसनपुर थाने में 244/18 मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया था ।आज इस मामले में कोर्ट ने दो लोगों को सजा सुनाई हैं