Ramnath Vidrohi
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पटना : हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में पूर्वी चंपारण के पूर्व डीईओ को भेजा जेल,50 हजार का अर्थदंड भी लगाया
बिहार क पटना ... माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड अन्तर्गत सेमुआपुर प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका पूनम कुमारी के मामले में नियोजन संबंधी आदेश की अवमानना को लेकर सुनवाई के उपरांत कड़ा आदेश जारी किया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पूर्वी चंपारण के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी ललित रजक को दोषी करार दिया है। हाईकोर्ट ने पूर्वी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दो दिन की जेल की सजा सुनाई और पचास हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। हाईकोर्ट ने पूर्व डीईओ को आज जेल भेज दिया। पटना हाईकोर्ट में विद्वान अधिवक्ता शशिभूषण कुमार मंगलम ने इस मामले में परिवादी शिक्षिका का पक्ष रखा।