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मकर संक्रांति के दिन निजी नाव के परिचालन पर रोक लगाई गई

मकर संक्रांति के दिन निजी नाव के परिचालन पर रोक लगाई गई
Ramnath Vidrohi
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मकर संक्रांति के दिन निजी नाव के परिचालन पर रोक लगाई गई


 अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर श्री अरुण कुमार के द्वारा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करते हुए हाजीपुर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी नदी घाटों पर निजी नाव/ सवारी नाव के परिचालन एवं महात्मा गांधी सेतु , पुराना गंडक पुल, नया गंडक पुल ,कच्ची दरगाह, रुस्तमपुर पीपा पुल, चेचर जमींदारी पीपा पुल, नदी के बीच बने बालू के टीला पर पतंगबाजी एवं हाजीपुर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी प्रकार के पुल- पुलिया पर सेल्फी लेने एवं सभी प्रकार के नदी तालाबों के आसपास पतंगबाजी चाइनीज मांझा का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है । 
    मकर संक्रांति 2023 का त्यौहार दिनांक 14.01.2023 एवं 15.01. 2023 को बनाए जाने की संभावना है। उक्त अवसर पर नदी-घाटों, तालाबों आदि जलकरों  में स्नान करने के उद्देश्य से भारी संख्या में स्नानार्थी एवं उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा स्नान करने, पतंगबाजी हेतु एवं नाव पर भ्रमण करने आते हैं जिसमें कुछ शरारती व्यक्तियों/ बच्चों के द्वारा प्रतिबंधित कार्य करने के फलस्वरूप दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।  उक्त के आलोक में जारी की गई निषेधाज्ञा 13.01.2023 के संध्या 6:00बजे से दिनांक 15.01.2023 तक प्रभावी रहेगी