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कदाचारमुक्त संपन्न करायी जायेगी तृतीय स्नातक संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता की लिखित परीक्षा।

कदाचारमुक्त संपन्न करायी जायेगी तृतीय स्नातक संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता की लिखित परीक्षा।
Ramnath Vidrohi
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शांतिपूर्ण माहौल में कदाचारमुक्त संपन्न करायी जायेगी तृतीय स्नातक संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता की लिखित परीक्षा।
हाजीपुर !!सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना से प्राप्त पत्र के आलोक में जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा के द्वारा तृतीय स्नातक संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता की लिखित परीक्षा को शांतिपूर्ण माहौल में कदाचारमुक्त संपन्न कराने को लेकर समाहरणालय सभागार में ब्रिफिंग की गयी जिसमें जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि दिनांक 23.12.2022 (शुक्रवार) को दो पालियों में क्रमश: 10:00 बजे पूर्वा से 12:15 बजे अप0 तक एवं द्वितीय पाली 02:00 बजे अप० से 04:15 बजे अप0 तक तथा 24.12.2022 को एकल पाली में 10:00 बजे पूर्वा0 से 12:15 बजे अप० तक वैशाली जिला में कुल 14 (चौदह) परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न करायी जायेगी जिसमें कुल 7060 परीक्षार्थी भाग लेंगे।

जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए परीक्षा केन्द्र पर स्टैटिक दण्डाधिकारी-सह-प्रेक्षक, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट जोनल दण्डाधिकारी, उड़नदस्ता, पुलिस पदाधिकारी, 1-4 सशस्त्र बल एवं महिला सिपाही की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है जो परीक्षा तिथि को ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुँचकर परीक्षा समाप्ति के उपरांत तक विधि व्यवस्था को संधारित करेंगे। उड़नदस्ता दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी को सत्त भ्रमणशील रहकर परीक्षा का संचालन कराते हुए विधि व्यवस्था को संधारित करने का निदेश दिया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी दण्डाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे परीक्षार्थियों के लिए सीट प्लान कोविड-19 के मद्देनजर निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें। सभी परीक्षार्थियों को सीटिंग प्लान के अनुसार ही बैठाया जाय यह ध्यान दिया जाय कि एक बेंच पर 02 से अधिक परीक्षार्थी को नहीं बैठाना है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी परीक्षार्थी को केन्द्र के अन्दर प्रवेश नहीं दिया जाय तथा परीक्षा समाप्ति के पश्चात ही परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति दी जाय। बिना फोटो पहचान किये किसी भी परीक्षार्थी को मुख्य प्रवेश द्वारा से अन्दर नहीं जाने दिया जाय। सभी परीक्षार्थियों की शारीरिक जाँच मुख्य प्रवेश द्वार पर ही कर लिया जाय

जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 की कंडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जायेगी जिसमें परीक्षार्थी प्रत्येक खण्ड के लिए एक पुस्तक ले जा सकते हैं। किसी विषय से संबंधित गाईड, पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागजात, नोट्स, इलेक्टॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते हैं। परीक्षा के समय पुस्तकों का आदान-प्रदान पूर्णतया वर्जित है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर 06224-260220 पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है।

अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर को परीक्षा केन्द्र के 500 मीटर परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने तथा परीक्षा केन्द्र के आस-पास की फोटोस्टेट की दुकानों को परीक्षा अवधी में बंद कराने का निर्देश दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि परीक्षा केन्द्र के आस-पास परीक्षा के दिन निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है