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बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया।

बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया।
Ramnath Vidrohi
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 मेसर्स इकरी बनाने का कारोबार करनेवाले नियोजक श्री दीपक चौरसिया, पिता-बजरंगी प्रसाद चौरसिया, बलुआ बंसता, जहानाबाद, लालगंज, जिला-वैशाली, जिला-वैशाली के परिसर में कार्यरत 01 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। उक्त बाल श्रमिक ईकरी बनाने का कार्य में संलग्न था। बाल श्रमिक से बात करने पर पता चला कि उन्हें नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भी भुगतान नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में बाल श्रम के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
      श्री शशि कुमार सक्सेना, श्रम अधीक्षक, वैशाली द्वारा बताया गया कि विमुक्त कराये गये बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति, हाजीपुर को सुपुर्द कर दिया गया है। उक्त नियोजक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एवं अन्य अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। (पात्रता रखने वाले) बाल श्रमिकों को तत्काल आर्थिक सहायता एवं मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000/-रूपये प्रति बाल श्रमिक की दर से उनके नाम पर फिक्स डिपोजिट कराया जाएगा।
     उक्त धावादल में श्री सुबोध कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकाीर, हाजीपुर सदर, श्री दीप ज्योति, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, लालगंज, श्री गौतम प्रभात, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, महुआ, लालगंज थाना के पुलिस पदाधिकारी भो० रेजौर रहमान एवं उनके साथ संलग्न पुलिस बल तथा चाईल्ड लाईन के श्री अमूल्य कुमार, सी०पी०ओ०, डी०सी०पी०ओ०, हाजीपुर एवं श्री राहुल कुमार, चाईल्ड हेल्पलाईन भी उपस्थित थे।