Ramnath Vidrohi
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कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल महुआ पर जिलाधिकारी ने लगाया 5000 का अर्थ दंड।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त परिवार की द्वितीय अपील की सुनवाई करते हुए आज जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता पर लगाया 5000 का आर्थिक दंड।
दरअसल सुनवाई के दौरान कार्य पालक अभियंता के देर से पहुंचने पर जिलाधिकारी के द्वारा यह कार्रवाई की गई है।
इसके पूर्व में हुई सुनवाई पर जिलाधिकारी के द्वारा कार्यपालक अभियंता को आज सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था परंतु आज की सुनवाई में विलंब से पहुंचने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी प्रकट करते हुए उन पर 5000 का अर्थ दंड लगाया।
यह मामला परिवादी के द्वारा विद्युत विपत्र में सुधार से संबंधित था।