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बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं..डीएम. श्रीमती उदिता सिंह!

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं..डीएम. श्रीमती उदिता सिंह!
Ramnath Vidrohi
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बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं..डीएम. श्रीमती उदिता सिंह!
22.11.2022.
श्रीमती उदिता सिंह जिला पदाधिकारी नवादा ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की। आज द्वितीय अपील के तहत 10 परिवादी उपस्थित हुए जिसमें से तीन मामलों को निवारण कर दिया गया। 
        प्रस्तुत द्वितीय अपील संजय कुमार, खनखनापुर, हिसुआ ने रैयती भूमि पर दखल कब्जा के संबंध में 11 जून 2022 को लिखित आवेदन दिया गया था। प्रथम अपीलीय प्राधिकार नवादा के द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत दिनांक 08.10.2022 को आॅन लाईन द्वितीय अपील दायर किया गया था। आज द्वितीय अपील की सुनवाई की गयी जिसमें आवेदक के रैयती भूमि पर दखल कब्जा के संबंध में निवारण भूमि सुधार उप समाहर्ता, नवादा के द्वारा करा दिया गया।
          द्वितीय अपीलवाद श्री दीलीप कुमार, ग्राम भदौनी, जिला नवादा के द्वारा वार्ड नम्बर 12 में नली गली की सफाई करने के संबंध में प्रथम अपीलीय प्राधिकार, नवादा के द्वारा पारित आदेष से असंतुष्ट होकर बिहार लोक षिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत 26.10.2022 को आॅन लाईन द्वितीय अपील दायर किया गया था। सुनवाई के क्रम में उपस्थित अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि नाली का पानी उनके घरों में प्रवेश कर रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद के द्वारा आवष्यक कार्रवाई करते हुए इस समस्या को निवारण कर दिया गया।
          द्वितीय अपीलवाद में रविन्द्र कुमार, ग्राम$पोस्ट-कहुआरा, नारदीगंज के द्वारा भूमि मापी के संबंध में प्रथम अपीलीय प्राधिकार, नवादा द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर 16.10.2022 को आॅन लाईन द्वितीय अपील दायर किया गया है। द्वितीय अपील के तहत जिलाधिकारी के द्वारा सुनवाई के पश्चात भूमि सुधार उपसमाहर्ता नवादा को निर्देषित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा भूमि विवाद निवारण 2009 के तहत उनके न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसको आवश्यक सुनवाई करते हुए निवारण कर दिया गया।    
          बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम  2015के तहत किसी भी मामले को दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है। प्रखंडों/पंचायतों से संबंधित विवाद/समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर/रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन  में संचालित है। विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की ,निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क कहीं भी अपील दायर की जा सकती है। शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब आॅनलाईन भी शिकायत/अyपील की जा सकती है। 
*आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समाधान पाएं* डीपीआरओ नवादा।